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Kanya Suraksha Yojana: बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की पूरी जानकारी जाने !

बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

बिहार सरकार ने राज्य में बेटियों के लिंगानुपात को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार (Mukhyamantri kanya suraksha yojana) को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, इस सरकारी योजना के अंतर्गत बिहार की राज्य सरकार बेटी के जन्म होने पर उसके नाम से 2,000 रुपए की मुश्त राशि अनुदान के रूप में बैंक में बचत खाता खोलकर निवेश करती है और पासबुक भी उपलब्ध कराती है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा की ज़िम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग (Women Development Corporation, Bihar) को दी है ।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना, भ्रूण हत्या को रोकना, लिंगानुपात में वृद्धि करना, जन्म निबंधन है। राज्य सरकार का कहना है की यह योजना प्रधानमंत्री की ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ‘ योजना को आगे बढ़ाने में बहुत हद तक मदद करेगी।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना आवेदन पत्र के लिए जरुरी बातें !

बेटी,कन्या सुरक्षा योजना बिहार के तहत मिलने वाली 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 0-3 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिसके बाद सरकार बेटी के नाम का बैंक में एक बचत खाता खोल कर देगी। जिसमें 2,000 रुपए की राशि जमा कराएगी। जिसके बाद लाभुक कन्या के 18 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थी द्वारा प्रमाण-पत्र एवं पासबुक के साथ दावा पेश करना होगा।

बैंक में दावा पेश करने के बाद ही लाभार्थी को पैसे दिये जाएंगे। कन्या सुरक्षा योजना 2023 के लिए आवेदन करने के लिए अभिभावकों को अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना के आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा। जिसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र सेविका लाभुकों को निशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराएगी। जिसके बाद आवेदन पत्र भर कर आंगनवाड़ी सेविका को देना होगा।
उसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाधिकारी इसको स्वीकृत करेंगे। जिसके बाद अभिभावक द्वारा दिये गए आवेदन पत्र, पंजीकरण फॉर्म क्रमवार तरीके से पंजीकृत किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना योग्यता जाने !

महिला एवं बाल विकास विभाग की इस बेटी, कन्या सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास निम्न्लिखित योग्यता होनी जरूरी है:

  • इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को ही मिलेगा।
  • जन्म का विधिवत निबंधन जन्म के 1 वर्ष के अंदर कराया गया हो।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ है जरुरी जाने !

इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक के पास बाल विकास विभाग द्वारा बताए गए दस्तावेज़ होने चाहिए:

  1. बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र की कॉपी
  2. गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण-पत्र
  3. माता-पिता का पहचान पत्र
  4. निवास प्रमाण-पत्र

अधिक जानकारी के लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग आधिकारिक वेबसाइट देख सकते है। https://wcdc.bihar.gov.in/

 

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